*एपेडिमिक एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश* - fastnewsharpal.com
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*एपेडिमिक एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश*

एपेडिमिक एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश



      रायपुर 

/कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन ने कोरोना वायरस संकमण के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जिले में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है।जिसे रोकने एवं नियंत्रण में रखने हेतु सभी संबंधित उपाय अमल में लाया जाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। शासन द्वारा जारी निर्देशो के उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकुल नियमानुसार अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिए है ।


      इसी तारतम्य में आज जोन-05 के इंसिडेंट कमांडर श्री संदीप अग्रवाल ने श्री निहार जैन ,आदिनाथ प्रोविजन,डंगनिया के विरुद्ध एपेडेमीक एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्यवाही की है।शासन द्वारा उनके निवास पर होम आईसोलेशन का स्टीकर तथा रिबन भी लगाया गया था।जिसे उन्होंने हटा दिया। कोरोना संकमित व्यक्ति को निर्देश दिये जाने के बाद भी प्रशासन का सहयोग ना कर संक्रमण फैलाने का कार्य किया जा रहा है। 

      श्री निहार जैन के विरूद्ध एपिडेमिक एक्ट का उलंघन कर जानबूझकर संकामक बीमारी फैलाने के अपराध में धारा 188, 269, 270.. आई.पी.सी. के तहत अपराध दर्ज करने के निर्देश दिए गए है।

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