घर पर रहने अनावश्यक घर से बाहर ना निकलने फेस मास्क का उपयोग करने समय-समय पर हाथ को सेनीटाइज करते रहने के लिए लगातार जागरूक किया
राजिम व पांडुका पुलिस द्वारा संयुक्त फ्लैग मार्च निकालकर स्थानीय लोगों को हिदायत समझाइश दिया गया
घर पर रहने अनावश्यक घर से बाहर ना निकलने फेस मास्क का उपयोग करने समय-समय पर हाथ को सेनीटाइज करते रहने के लिए लगातार जागरूक किया
राजिम
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय गरियाबंद के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय संतोष महतो के नेतृत्व में वर्तमान समय में परिलक्षित कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार द्वारा नोबेल कोरोना वायरस कोविड-19 के रोकथाम और नियंत्रण के संबंध में जारी गाइडलाइन अनुसार कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी गरियाबंद द्वारा धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन आदेश पारित किया गया है कोविड-19 प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए गरियाबंद जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को दिनांक 13.4.2021 प्रातः 6:00 बजे से दिनांक 23.4.2021 प्रातः 6:00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है जिस के पालन में थाना राजिम नगर वासियों को कोरोना गाइडलाइन के पालन हेतु श्रीमान अनुविभागीय दंडाधिकारी महोदय राजस्व श्री गंगाधर वाहिले तहसीलदार श्री आरके साहू नायब तहसीलदार अंकुर रात्रे थाना प्रभारी विकास बघेल एवं थाना स्टाफ तथा थाना प्रभारी पांडुका निरीक्षक बसंत बघेल व संयुक्त थाना स्टाफ द्वारा फ्लैग मार्च निकालकर स्थानीय लोगों को हिदायत समझाइश दिया गया तथा घर पर रहने अनावश्यक घर से बाहर ना निकलने फेस मास्क का उपयोग करने समय-समय पर हाथ को सेनीटाइज करते रहने के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है।
