छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले सहित कई जिलो के कलेक्टर ने 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, जानिए कहां मिली है, कितनी छूट ? - fastnewsharpal.com
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छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले सहित कई जिलो के कलेक्टर ने 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, जानिए कहां मिली है, कितनी छूट ?

छत्तीसगढ़ के  रायपुर जिले सहित कई जिलो के कलेक्टर ने 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, जानिए कहां मिली है, कितनी छूट ?




छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर के कारण लॉकडाउन लगा है. करीब एक महीने से ज्यादा लॉकडाउन रहने के बाद अब धीरे-धीरे लॉकडाउन में थोड़ी छूट दी जा रही है. हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में 31 मई तक लॉकडाउन नहीं हटाने की बात कही है. इस दौरान कोरोना के संक्रमण को देखते हुए कुछ सेवाओं में थोड़ी-बहुत छूट जरूर दी जाएगी.

रायपुर:

छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के नए मरीजों की संख्या में बीते एक सप्ताह से लगातार कमी आ रही है. बावजूद इसके अब भी हजारों की संख्या में कोरोना संक्रमण के नए केस सामने आ रहे हैं. इसे देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है. छत्तीसगढ़ में 15 मई के बाद भी लॉकडाउन खत्म नहीं किया जा रहा है. हालांकि कुछ जिलों में थोड़ी बहुत छूट जरूर दी जा सकती है।

रायपुर  कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , द्वारा दिनांक 15/05/2021 कोविड -19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में रायपुर जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 17.05.2021 प्रातः 06.00 बजे तक की अवधि हेतु कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुये जिला रायपुर में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किये गये है । रायपुर जिले में व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने से कोविद्ध -19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है किन्तु भीड़ - भाड़ में वृद्धि होने पर कोविड -19 संकमण बढ़ने की आशंका अभी भी विद्यमान है । आम जनता हेतु आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ - साथ श्रमिकों , निम्न आय वर्ग एवं छोटे - बड़े व्यवसायीगण के हितों की सुरक्षा हेतु निर्वधनों में समुचित रियायत दिया जाना भी जरुरी है । उपरोक्त परिस्थितियों में समुचित विचारोपरान्त कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने तथा सभी वर्गों के हितों की सुरक्षा हेतु युक्तियुक्त पुनरीक्षित निर्बधन अधिरोपित करते हुये सम्पूर्ण रायपुर जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाया जाना व्यापक लोकहित में आवश्यक प्रतीत होता है । अतः दण्ड प्रकिया सहिता 1973 की धारा 144 , आपदा प्रबंधन अधिनियम , 2005 की धारा 30 , 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट , 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन इस कार्यालय के आदेश कमांक 538 / अ.जि.द / एस.डब्ल्यू / 2021 दिनांक 04.05 2021 सहपठित आदेश कमांक 548 दिनांक 07.05.2021 को अधिक्रमित करते हुए  . डॉ एस . भारतीदासन , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला रायपुर निम्नलिखित आदेश प्रसारित द्वारा आदेश पारित किया है---: 


1. रायपुर जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र दिनांक 31.05.2021 प्रातः 06.00 बजे तक पूर्ववत कंटेनमेंट जोन रहेगा । उपरोक्त दर्शित अवधि में रायपुर जिले की सभी सीमाएँ सील रहेगी । 

2. उपरोक्त समयावधि में निम्नलिखित गतिविधियों पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी :

           1. सभी सुपर मार्केट / सुपर बाजार , सब्जी बाजार , मॉल . शो - रुम , मैरिज हॉल , स्विमिंग पूल , क्लब , सिनेमा हॉल . सैलून , ब्यूटी पार्लर , स्पा , जिम तथा अन्य सार्वजनिक स्थल बंद रहेगे । 

       i . जिला अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने एवं बार बंद रहेगें किन्तु ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी ।

     ii . सभी पार्क , रिसॉर्ट तथा समूह उपस्थिति वाले सभी धार्मिक स्थल , सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल जैसे तेलीबांधा तालाब , बूढातालाब , जंगल सफारी इत्यादि आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें ।

     iv . रायपुर जिला अन्तर्गत सभी कार्यालय विशिष्ट आदेश को छोड़कर सामान्यतः आम जनता हेतु बंद रहेंगे किन्तु 50 प्रतिशत स्टाफ रोटेशन के साथ कार्यालयीन एवं आम जनता विषयक अति - आवश्यक प्रयोजन हेतु सभी कार्यालय खोले जायेगें । पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टाफ सहित पूर्ववत टोकन / ऑनलाईन सिस्टम के साथ संचालित होगें । टेलीकॉम , रेलये एवं एयरपोर्ट संचालन व रख - रखाव से जुड़े कार्यालय / वर्कशॉप , रेक प्वाइंट पर लोडिंग - अनलोडिंग का कार्य , खाद्य सामग्री के थोक परिवहन , धान मिलिंग हेतु परिवहन की अनुमति पूर्ववत रहेगी । 

        v . स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेगें । छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को निवास की अनुमति होगी । शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेंस सहित अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियों बंद रहेगी ।

       vi . सभी प्रकार की सभा , जुलूस . धरना , प्रदर्शन , सामाजिक , धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें किन्तु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास - गृह में ही आयोजित करने तथा कोविड -19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त के अधीन आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या पूर्ववत 10 रहेगी । इसी प्रकार अंत्येष्टि , दशगात्र , इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 रहेगी ।

         vi . सभी प्रकार की मंडियों एवं सब्जी बाजार जैसे शास्त्री मार्केट रायपुर इत्यादि आम जनता हेतु बंद रहेगें किन्तु आवश्यक वस्तुओं / माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन / मंडियों में थोक माल / कार्गो / फल / सब्जी लोडिंग / अन - लोडिंग की अनुमति रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक रहेगी । फल एवं सब्जी थोक बाजार समयावधि रात्रि 12.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक ही संचालित होगा ।

        vi . सभी पान / सिगरेट ठेला तथा चौपाटी , चाट , समोसा गुपचुप , फास्ट - फूड इत्यादि के विक्रय हेतु ठेलों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा ।

          ix . होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से केवल स्विगी , जोमेटो इत्यादि ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति पूर्ववत रहेगी किन्तु ग्राहको के लिए इन - हाउस डाइनिंग तथा टेक - अवे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । होम डिलीवरी के लिए होटल एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक रहेगा तथा आम जनता हेतु होम डिलीवरी रात्रि 10.00 बजे तक ही की जा सकेगी । भीड़ - भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर होटलों एवं रेस्टोरेंट्स को नियमानुसार 30 दिवस हेतु सील करने की कार्यवाही की जावेगी । 3. लोक सेवा केन्द्र / च्चाईस सेंटर अपरान्ह 05.00 बजे तक खोले जायेगें किन्तु मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराना अनिवार्य होगा । उल्लंघन की दशा में अर्थदण्ड के साथ - साथ केन्द्र की आई.डी. निलंबित की जायेगी ।

      4. कृषि क्षेत्र में बीज , उर्वरक , कीटनाशक विकय हेतु दुकान / गोडाउन तथा कृषि मशीनरी के विकय / मरम्मत हेतु दुकानों को अपरान्ह 05.00 बजे तक खुलने की अनुमति होगी । उपरोक्त कृषि सामग्री के परिवहन हेतु गी अनुमति रहेगी । 

     5. वाहन मरम्मत / पंक्चर सुधार , स्टेशनरी शॉप , लॉन्ड्री सर्विसेस , आटा - चक्की , पैकेजिंग मटेरियल व संबंधित इकाइयों के संचालन हेतु अपरान्ह 05.00 बजे तक अनुमति रहेगी । वाहन विक्रय हेतु शो - रुम नही खुलेगें किन्तु वाहन रिपेयरिंग वर्कशाप खुल सकेगें ।

     6. समस्त प्रकार की एकल दुकानें एवं एकल किराना / डेली नीड्स दुकानें , फल / सब्जी , अन्डा , मछली , मांस , पोल्ट्री तथा दुग्ध / दुग्ध उत्पाद संबंधी दुकानें अपरान्ह 05.00 बजे तक खोली जा सकेगी किन्तु मॉल / सुपर मार्केट / सुपर बाजार में स्थित दुकाने नही खुलेगी । किसी दुकान में मास्क / फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने या भीड़ - भाड़ होने की दशा में अर्थदण्ड के साथ 30 दिवस हेतु दुकान नियमानुसार सील की जावेगी । संबंधित दुकानदार फल / सब्जी , अन्डा , मछली , मांस , पोल्ट्री एवं किराना सामग्री / ग्रॉसरी की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें ।

     7. स्थापित बाजारों में स्थित दुकाने रविवार को छोड़कर अन्य दिनों में सम / विषम आधार पर नंबरिंग अनुसार उनके सामान्य समय पर खुलते हुये अपरान्ह 05.00 बजे तक खोली जा सकेगी , जिससे किसी एक दिवस में संबंधित व्यापारिक संगठनों द्वारा निर्धारित कम अनुसार किसी बाजार में अधिकतम 50 प्रतिशत दुकाने ही खुल सकेंगी । इस हेतु नगरीय निकाय एवं पुलिस अधिकारी स्थानीय स्तर पर विचार कर उचित कम निर्धारित करेगें । मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा । किसी दुकान में फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुये भीड़ - भाड़ की स्थिति निर्मित होने या राज्य शासन / इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन होने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु दुकान सील करने की कार्यवाही की जायेगी ।


      8. निर्माण गतिविधियों संबंधित दुकानें जैसे हार्डवेयर , प्लंनिंग , इलेक्ट्रिकल , ए.सी. , कूलर संबंधी स्थानीय / एकल दुकाने रविवार को छोड़कर शेष समी दिवस में अपरान्ह 05.00 बजे तक खोली जा सकेगी । 

        9. ई - कॉमर्स एप्लीकेशन जैसे अमेजॉन , फ्लिपकार्ट इत्यादि के माध्यम से वस्तुओं की होम डिलीवरी तथा कोरियर डिलीवरी अपरान्ह 05.00 बजे तक ही की जा सकेगी । 

        10.थोक किराना / अनाज बाजार तथा आलू , प्याज विकेता अपरान्ह 05.00 बजे तक दुकान का संचालन कर सकेगें । 

        11. को - मॉबिंड / गर्भवती अधिकारियों / कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए पोस्ट ऑफिस , बैंकों एवं बीमा कार्यालयों को अधिकतम 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ उपरोक्त अवधि के दौरान टोकन व्यवस्था तथा मास्क व फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन के अधीन समस्त प्रकार के लेन - देन सहित कार्यालय संचालन की अनुमति होगी । 

       12. सभी अस्पताल , मेडिकल दुकानें , क्लिनिक एवं पशु - चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी । मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें । 

       13. दुग्ध पार्लर व दुग्ध - वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 11.00 बजे तक एवं संध्या 05.00 बजे से संध्या 07.30 बजे तक ही होगी । 

       14. पैट शॉप / एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा विक्रय हेतु प्रातः 06.00 बजे से प्रात : 08.00 बजे तक एवं संध्या 05.00 बजे से संध्या 06.30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी । 

      15. औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को यथासंभव अपने कैम्पस के भीतर ( Onsite ) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुये उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी । लोक निर्माण , जल संसाधन , वन , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी , पंचायत एवं ग्रामीण विकास , ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएँ तथा महात्मा गांधी नरेगा इत्यादि अन्तर्गत श्रमिकों की आवश्यकता वाले सभी ऑन - साइट कार्यों एवं निजी निर्माण गतिविधियों के संचालन हेतु अनुमति रहेगी किन्तु श्रमिको की सुरक्षा एवं कोविड -19 प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा ।

       16. पेट्रोल पंप , गैस एजेन्सी एवं मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि हेतु खुल सकेगें किन्तु गैस एजेंसियों टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर के माध्यम से ग्राहकों को सिलेन्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें ।

      व17. शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक , रायपुर द्वारा निर्धारित समयावधि में मास्क , फिजिकल डिस्टेंसिग , नियमित सेनिटाइजेशन एवं भीड़ - भाड़ नही होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन , टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी । 

     18. प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रखा जावेगा , जिसके दौरान केवल अस्पताल , क्लिनिक , मेडिकल दुकान , पेट्रोल पंप तथा इस आदेश द्वारा निर्धारित समयावधि में शासकीय उचित मूल्य दुकाने , एल.पी.जी. , पैट शॉप , न्यूजपेपर , दुग्ध / फल / सब्जी तथा अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं / सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी । 

        19. सभी संचालित दुकानों में निःशुल्क वितरण अथवा विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहको के उपयोग हेतु सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा । होम डिलीवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड -19 जाँच तथा 45 वर्ष से अधिक अवस्था वाले व्यक्तियों को कोविड -19 वैक्सीनेशन कराना आवश्यक होगा । साथ ही होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा । 

       20. प्रतिदिन संध्या 05.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा , जिसके दौरान इस आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त गतिविधियों जैसे होटल / रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी तथा थोक माल / कार्गों / फल / सब्जी की लोडिंग / अन - लोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी । आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा ।

       21. कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग , एक्टिव सर्विलांस , होम आईसोलेसन , दवाई वितरण कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी । कोविड केयर सेंटर से डिस्वार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेगें ।

      22. उपरोक्त अवधि में रेल , बस व हवाई यात्रा हेतु रेलवे स्टेशन , बस स्टैंड व एयरपोर्ट पर आने - जाने वाले यात्रियों को कोई - पास की आवश्यकता नहीं होगी । यात्रियों को निवास / स्टेशन तक आने - जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई - पास मान्य किया जायेगा । अपरिहार्य परिस्थितियों में रायपुर जिले से अन्यत्र आने - जाने वाले यात्रियों को ई - पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी / अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथ रेलवे / टेलीकॉम / एयरपोर्ट संचालन एवं रख - रखाव कार्य या हास्पिटल या कोविड -19 ड्यूट में संलग्न कर्मचारियों / चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई - पास के रुप मान्य किया जायेगा । 

     23. कोविड -19 जांच अथवा कोविड -19 टीकाकरण हेतु मेडिकल दरतावेज या आधार कार्ड / विधिमान्य परिचय - पत्र या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिखाने पर कोविड -19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल / पैथालॉजी लैब आया - गमन की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा ।

     24. आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 , ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी । रेल्वे स्टेशन , एयरपोर्ट , बस स्टेड , हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो / टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु परिचालन पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा । इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जब्त करते हुये चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी । 

     25 मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फ्रॉम होम द्वारा कार्य संपादित करेगें । अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई - कार्ड साथ रखेगें तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेगें ।

     26. यह आदेश कार्यालय संभागीय आयुक्त , पुलिस महानिरीक्षक , कलेक्टर , वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक , उप पुलिस अधीक्षक ( शहर / ग्रामीण / यातायात ) , मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय , अनुविभागीय दण्डाधिकारी , तहसील , अस्पताल , थाना एवं पुलिस चौंकी पर लागू नहीं होगा । इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी , विद्युत , पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई , सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों / कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में अति आवश्यक कार्यों को छोड़कर उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा ।

     27. राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी । 


        उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियों पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी । इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति / प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 188 , आपदा प्रबंधन अधिनियम , 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी ।

यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है । वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तागीली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रुप से पारित किया जाता है । आदेश का व्यापक प्रचार - प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायें । यह आदेश दिनांक 17.05.2021 प्रातः 06.00 बजे से लागू होगा । 

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