घरेलू गैस सिलेंडर से गैस निकासी मामला,191 नग सिलेंडर में मिला 272 किलो गैस कम,हर सिलेंडर से निकला 1 से 2 किलो गैस,प्रबंधक से 1171 सिलेंडर जप्त - fastnewsharpal.com
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घरेलू गैस सिलेंडर से गैस निकासी मामला,191 नग सिलेंडर में मिला 272 किलो गैस कम,हर सिलेंडर से निकला 1 से 2 किलो गैस,प्रबंधक से 1171 सिलेंडर जप्त

 घरेलू  गैस सिलेंडर से गैस निकासी मामला,191 नग सिलेंडर में मिला 272 किलो गैस कम,हर सिलेंडर से निकला 1 से 2 किलो गैस,प्रबंधक से 1171 सिलेंडर जप्त




 रायपुर 

*अमर गैस एजेंसी बिरगांव* के स्टाफ कर्मचारी द्वारा अपने ही  गैस एजेंसी के घरेलू और व्यवसायिक सिलेंडर से गैस चोरी के मामले में  खाद्य विभाग के द्वारा बड़ी कार्यवाही करते  हुए  1171 नग  गैस सिलेंडर द्रवित पेट्रोलियम (प्रदाय औऱ वितरण विनियमन )  आदेश 2000  औऱ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रकरण  पंजीबद्ध करने की कार्यवाही  की जा रही है।



 जिला खाद्य नियंत्रक श्री तरुण राठौर ने बताया कि खाद्य विभाग को लगातार इस बात की शिकायत मिल  रही थी कि   बिरगावं में घरेलू गैस सिलेंडर में वजन की कमी आ रही है साथ ही  सिलेंडर जल्दी खत्म हो रहा है।  खाद्य विभाग की टीम ने उरकुरा स्थित एक खुले प्लाट में 360 घरेलू गैस सिलेंडर  रखे वाहन क्रमांक      

CG04MU0845, CG04MF2987, CG04JC4310,  CG04MU6548, CG04LS1812 एवं CG04LR6432      की  जांच किये जाने पर  गैस एजेंसी के ही दो कर्मचारी घरेलू गैस सिलेंडर से पीतल के बांसुरी से सिलेंडर की सील औऱ केप को निकाल कर 191 घरेलू और व्यवसायिक सिलेंडर से 272 किलो  गैस निकाल चुके थे।  खाद्य विभाग के अधिकारियों ने छापा मारा तो बांसुरी छोड़ कर दोनो कर्मचारी भाग निकले। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने मौके पर गैस सिलेंडर परिवहन करने वाले ट्रक सहित जिन 5  केरियर वाहनों  में गैस उपभोक्ताओं को घरेलू सिलेंडर की आपूर्ति की जाती थी उन्हें जप्त कर अमर इंडेन गैस एजेंसी के नंदनवन स्थित गोदाम में जाकर  हर सिलेंडर का तौल कराया गया जिसमें 191 सिलेंडर में वजन कम पाया गया।  एजेंसी के दो कर्मचारी के द्वारा इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया  था । गैस एजेंसी के स्टॉक रजिस्टर  औऱ  मूल्य सूची सहित गोदाम में  रखे गैस सिलेंडर की संख्या में अंतर पाए जाने के कारण खाद्य निरीक्षक रीना साहू ने 1171 खाली एवम भरे हुए  सिलेंडर जप्त कर लिया है। खाद्य विभाग के  सहायक खाद्य अधिकारी संजय दुबे के साथ खाद्य निरीक्षक मनीष यादव,सोनल चंद्राकर,रीना साहू,  संदीप शर्मा,श्रद्धा  चौहान,  की टीम ने  जांच कर अमर इंडेन गैस एजेंसी के प्रबंधक के विरुद्ध द्रवित पेट्रोलियम गैस(प्रदाय  और वितरण विनियमन) आदेश 2000 औऱ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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