आयुष्मान कार्ड 31 अक्टुबर 2021 तक जरूर बनवाये - fastnewsharpal.com
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आयुष्मान कार्ड 31 अक्टुबर 2021 तक जरूर बनवाये

 आयुष्मान कार्ड 31 अक्टुबर 2021 तक जरूर बनवाये



गरियाबंद

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉ़ खूबचंद स्वास्थ्य सहायता योजनांतर्गत अधिक से अधिक हितग्राहियों को लाभ देने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार एंव राज्य सरकार के द्वारा गरियाबंद जिलें में ‘‘आपके द्वार आयुष्मान‘‘ अभियान को 31 अक्टुबर 2021 तक विस्तार किया गया है। उक्त संबंध में  निर्देश प्राप्त हो चुके है। जिसे अब कलेेक्टर श्री निलेश क्षीरसागर  के निर्देशन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एन. नवरत्न द्वारा दी गई जानकारी अनुसार ‘‘आपके द्वार आयुष्मान‘‘ अभियान में छुट हुए शेष परिवार जिनका आयुष्मान कार्ड नही बना है। उनके लिए राज्य शासन द्वारा आयुष्मान कार्ड बनवाने हेतु इस अभियान को 31 अक्टुबर 2021तक विस्तार कर अंतिम एवं सुनहरा अवसर प्रदाय किया गया है। प्राप्त जानकारी अनुसार इस अभियान को इसके आगे बढाये जाने की संभावना अत्यंत कम है। ऐसे हितग्राही जिन्होने अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाये है। वे अपना राशन कार्ड,आधार कार्ड एवं मोबाईल नंबर के साथ जाकर अपने क्षेत्र के नजदीकी च्वॉईस सेंटरों में निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनवा सकते है। वर्तमान में उक्त अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतो ,नगरीय निकाय के वार्डो एवं च्वॉईस सेंटर/लोक सेवा केंद्रो में शिविर के माध्यम से निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाये एवं पूर्व के बने प्लास्टिक आयुष्मान कार्ड का वितरण किया जा रहा हैै। इससे हितग्राही आपातकालीन एवं आवश्यकता के आधार पर पंजीकृत शासकीय अथवा निजी चिकित्सालय में भर्ती होकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। जिन पात्र हितग्राहियों ने पूर्व में विभिन्न च्वॉईस सेंटरों में अपना पंजीयन कराया है। वे उसी च्वॉईस सेंटर से अपना राशन कार्ड,आधार कार्ड एवं च्वॉईस सेंटर द्वारा हितग्राही को भेजे गये मैसेज दिखाकर निःशुल्क प्लास्टिक(पी.वी.सी) आयुष्मान कार्ड प्राप्त कर सकते है। हितग्राहियो से अपील है कि कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए अपने संबंधित क्षेत्र के च्वॉईस सेंटरों में जाकर आयुष्मान कार्ड 31 अक्टुबर 2021 तक जरूर बनवाये। जिसके अंतर्गत पात्रतानुसार प्राथमिकता एवं अंत्योदय वाले राशनकार्डधारी परिवारो को प्रतिवर्ष 5 लाख रूपये तक चिकित्सा सहायता एवं अन्य राशनकार्डधारी परिवारोें को 50 हजार तक की चिकित्सा सहायता राज्य के किसी भी पंजीकृत निजी एवं शासकीय चिकित्सालय मे प्रदान की जाती है।

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