नगरीय प्रशासन मंत्री की बड़ी कार्यवाही ... यहां गड़बड़ी पर मंत्री ने किया नगर पालिका सीएमओं को निलंबित ... कार्यवाही के बाद मंत्री डहरिया बोले , “ गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा - fastnewsharpal.com
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नगरीय प्रशासन मंत्री की बड़ी कार्यवाही ... यहां गड़बड़ी पर मंत्री ने किया नगर पालिका सीएमओं को निलंबित ... कार्यवाही के बाद मंत्री डहरिया बोले , “ गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा

 नगरीय प्रशासन मंत्री की बड़ी कार्यवाही ... यहां गड़बड़ी पर मंत्री ने किया नगर पालिका सीएमओं को निलंबित ... कार्यवाही के बाद मंत्री डहरिया बोले , “ गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा 



गोबरा नवापारा नगर

मिली सूत्रों के आधार पर नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया के निर्देश पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी भूपेन्द्र उपाध्याय, नगर पालिका परिषद गोबरा नवापारा को निलंबित कर दिया है। निलंबित सीएमओ उपाध्याय द्वारा टेण्डर प्रक्रिया में गड़बड़ी व लापरवाही करने की शिकायत सामने आई है। इस मामले में कार्यवाही के बाद मंत्री डॉ. डहरिया ने कहा है कि इस तरह की गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।



निलंबित नगरपालिका सीएमओ भूपेन्द्र उपाध्याय

नगर पालिका परिषद गोबरानवापारा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी रहते हुए भूपेन्द्र उपाध्याय ने 14 वें वित्त आयोग अंतर्गत 34 कार्यों की निविदा राशि 279.78 लाख की निविदा सूचना दिनांक 28 नवंबर 2020 को प्रकाशित की थी। इस निविदा सूचना तिथि के प्रकाशन के महज चार दिनों के अंतराल में अर्थात 02 दिसंबर 2020 को निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि निर्धारित की थी। निविदा सूचना तिथि के प्रकाशन और आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि मात्र चार दिन रखा गया था, जो अत्यंत अल्पकालीन और त्रृटिपूर्ण थी।

इस मामले की शिकायत नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ.डहरिया से भी की गई थी। मंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लिया था और विभागीय अधिकारियों को मामले को संज्ञान लेने के साथ आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए थे। विभाग द्वारा इसकी जांच संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय नगरीय प्रशासन से कराई गई थी। जांच में पाया गया कि सीएमओं उपाध्याय ने निविदा की राशि एवं योजना के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए गंभीर लापरवाही की है।

इस लापरवाही और अनियमितता पर राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिका सेवा (कार्यपालन ) नियम 1973 के नियम 36 के अंतर्गत उपाध्याय को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उपाध्याय का मुख्यालय कार्यालय,संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर नियत किया गया है।

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