*पात्र परिवार को हर साल मिलेगी छः हजार रूपये की अनुदान सहायता राशि* - fastnewsharpal.com
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*पात्र परिवार को हर साल मिलेगी छः हजार रूपये की अनुदान सहायता राशि*

 *राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’’ के तहत अब तक कुल 8905 आवेदन मिले*



*पात्र परिवार को हर साल मिलेगी छः हजार रूपये की अनुदान सहायता राशि*


जितेंद्र महमल्ला /धमतरी


20 सितम्बर 2021/ छत्तीसगढ़ शासन की महत्ती राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के मूल निवासी भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों से आवेदन लिए जा रहे हैं। एक सितम्बर से शुरू हुई इस योजना के तहत जिले में अब तक 8905 आवेदन मिले हैं। भू-अभिलेख शाखा से मिली जानकारी के मुताबिक इनमें जनपद पंचायत कुरूद में 3615, मगरलोड में 3047, नगरी में 1218 और जनपद पंचायत धमतरी में 1025 आवेदन मिले हैं। ज्ञात हो कि हितग्राही परिवार का पंजीयन 30 नवम्बर तक किया जाएगा।

                   गौरतलब है कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजनांतर्गत ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा हर साल छः हजार रूपये की अनुदान सहायता राशि दी जाएगी। ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के अंतर्गत चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पुरोहित जैसे पौनी- पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक तथा शासन द्वारा समय-समय पर नियत अन्य वर्ग के हितग्राही भी पात्र होंगे, यदि उस परिवार के पास कृषि भूमि नहीं है। यहां भूमिहीन कृषि मजदूर का मायने है ‘‘ऐसा व्यक्ति जो कोई कृषि भूमि धारण नहीं करता और जिसकी जीविका का मुख्य साधन शारीरिक श्रम करना है और उसके परिवार का जिसका भी वह सदस्य है, कोई सदस्य कृषि भूमि धारण नहीं करता है। यहां परिवार से आशय किसी व्यक्ति का कुटुम्ब याने उसकी पत्नी या पति, संतान तथा उन पर आश्रित माता-पिता से है। योजना के तहत एक अप्रैल 2021 की स्थिति में भूमिहीन होने पर ही पात्रता होगी। हितग्राही परिवार को आवश्यक दस्तावेज जैसे-आधार नंबर, बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ आवेदन सचिव, ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आवेदन में यथासंभव मोबाईल नंबर का भी उल्लेख होना चाहिए। हितग्राही परिवार आवेदन की पावती ग्राम पंचायत सचिव से प्राप्त कर सकेंगे।

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