*मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन 30 जुलाई तक आमंत्रित* - fastnewsharpal.com
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*मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन 30 जुलाई तक आमंत्रित*

 *मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन 30 जुलाई तक आमंत्रित*



जितेंद्र महमल्ला /धमतरी 


 मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा स्वरोजगार स्थापना के इच्छुक हितग्राहियों से आवेदन 30 जुलाई तक आमंत्रित किए गए हैं। महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र श्री एसपी गोस्वामी ने बताया कि उक्त योजना के तहत आवेदक स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने अधिकतम दो लाख रूपए तक का ऋण प्राप्त कर सकता है। 



इसी प्रकार सेवा क्षेत्र में 10 लाख रूपए एवं उद्योग स्थापना के लिए अधिकतम 25 लाख रूपए तक का ऋण ले सकता है, जिसमें 10 से 25 प्रतिशत अधिकतम मार्जिन मनी डेढ़ लाख रूपए तक पात्रतानुसार छूट प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा वह छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो। परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, तत्संबंध में उसे शपथ पत्र देना होगा। इसके अलावा आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा आठवीं उत्तीर्ण निर्धारित की गई है तथा उद्योग स्थापना के संबंध में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा आवेदक को आधार कार्ड/ राशन कार्ड/निवास प्रमाण-पत्र/ मतदाता पहचान-पत्र/ड्रायविंग लायसेंस (कोई भी एक) प्रस्तुत करना होगा। निःशक्तजन/भूतपूर्व सैनिक/अल्पसंख्यक /जाति संबंधी प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होना आवश्यक है। साथ ही दो नवीनतम रंगीन पासपोर्ट फोटो एवं बैंक खाते की पासबुक की फोटो कॉपी आवेदन के साथ जमा करना होगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कलेक्टोरेट के प्रथम तल में स्थित कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कक्ष क्रमांक-66 में उपस्थित होकर अथवा कार्यालयीन समय में दूरभाष नंबर 07722-232966 पर सम्पर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कार्यालय में सम्पर्क करने पर कोविड-19 के निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मास्क लगाकर तथा सैनिटाइजर का उपयोग करने के उपरांत ही प्रवेश दिया जाएगा।

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